Deonar Slaughter House, Kena Bazaar,
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मुंबई के देवनार से चार हज़ार किलोग्राम ‘अवैध’ मांस जब्त; तीन विक्रेताओं पर जुर्माना

मुंबई: बृहन्मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) के बाजार विभाग ने पिछले एक सप्ताह में गोवंडी पश्चिम के केना बाजार से लगभग 4,000 किलोग्राम कथित रूप से अवैध बकरी और भेड़ का मांस जब्त किया है। जब्त किए गए मांस में मुंबई के बाहर काटी गई बकरी और भेड़ के सिर, पैर, मस्तिष्क और आंतें शामिल हैं, जिनकी बिक्री को 2019 में उच्च न्यायालय के आदेश के आधार पर बीएमसी अधिकारियों ने अवैध माना है। अधिकारियों ने कहा कि केना बाजार में तीन अवैध व्यापारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की गई है, जिनके पास लाइसेंस नहीं था।

दिसंबर 2019 में, बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले में सिर्फ देवनार के बूचड़खाने तक ही जानवरों को हलाल करने को वैध करार दिया है। इससे पहले बीएमसी ने ये फैसला लिया था जिसे हाई कोर्ट ने बरकरार रखा था। देवनार बृहन्मुंबई महानगर पालिका के अधिकार क्षेत्र में एकमात्र मान्यता प्राप्त बूचड़खाना है। अधिकारियों ने कहा कि मांस और ऑफल बेचने वाले विक्रेताओं को बीएमसी के बाजार विभाग से लाइसेंस प्राप्त करना होता है, जहां यह माना जाता है कि वे अपने स्टॉक को देवनार बूचड़खाने में कत्ल किये गए जानवरों से प्राप्त करेंगे, न कि कहीं और से। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश के आधार पर अन्यत्र मारे गए जानवरों के मांस और उनके अवशेषों को जमा करना और बेचना अवैध माना जाता है।

बूचड़खाने के सामने स्थित केना बाजार में लाइसेंस प्राप्त व्यापारी और बिना लाइसेंस वाले विक्रेता दोनों हैं, जो मटन और बाकी अवशेष बेचते हैं। बीएमसी के बाजार विभाग की वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. शिवली गंगावने ने कहा, “समस्या यह है कि केना बाजार में, कुछ व्यापारी मुंबई के बाहर से शरीर के अंग मंगाते हैं और उन्हें अवैध रूप से बेचते हैं।” उन्होंने कहा कि इस मांस के सेवन से स्वास्थ्य को काफी खतरा होता है क्योंकि चूहे दुकानों में खुलेआम घूमते रहते हैं।

बृहन्मुंबई महानगर पालिका अधिनियम, 1888 की धारा 410 (1), बीएमसी को जानवरों के अनधिकृत आयात, वध या बिक्री के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अधिकृत करती है। इस धारा के अंतर्गत, बाजार विभाग के अधिकारियों ने स्थानीय पुलिस, एम ईस्ट वार्ड के लाइसेंस विभाग के कर्मचारियों और सहायक अभियंता (संरक्षण) की मदद से केना बाजार में तीन दिनों तक छापेमारी की।

तीनों दिन बाजार से अवैध मांस जब्त किया गया, जबकि छापेमारी से पहले और बीच में विक्रेताओं को अग्रिम चेतावनी दी गई थी। गंगावने ने कहा, “हमने अनौपचारिक रूप से विक्रेताओं को कानूनी रास्ता अपनाने के लिए कहा है।” 29 और 30 जनवरी को, अधिकारियों ने अवैध मांस ले जा रहे दो वाहनों को देखा और दोनों खेपों को जब्त कर लिया। उन्होंने बाज़ार में विक्रेताओं को फिर से चेतावनी दी, लेकिन 31 जनवरी को, उन्होंने एक और बड़े वाहन को बाज़ार में प्रवेश करते देखा।

“हमने देखा कि वाहन एक के बाद एक कतार में दुकानों में अवैध मांस की आपूर्ति कर रहा था। इसलिए, हमने दुकानों पर छापा मारा, उनके डीप फ्रीजर की जांच की और देखा कि उनमें बकरी के पैर भरे हुए थे।”

बीएमसी द्वारा तीन बिना लाइसेंस वाले व्यापारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई शुरू की गई – उनमें से प्रत्येक पर ₹2,500 का जुर्माना लगाया गया और उनके सभी उपकरण जब्त कर लिए गए। छापेमारी के दौरान कुल मिलाकर छह डीप फ्रीजर, 21 एलपीजी सिलेंडर, नौ बर्तन और अन्य सामान जब्त किए गए। ‘एम ईस्ट’ डिवीजन के सहायक अभियंता की देखरेख में अतिक्रमण हटाया गया, जबकि जब्त मांस को सामान्य प्रक्रिया के तहत नष्ट कर दिया गया.

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