मीरा रोड़: सिंगापुर इंटरनेशनल स्कूल (Singapore International School) में 2023-24 के शैक्षणिक वर्ष के लिए एक छात्रा का दाखिला हुआ था। हालांकि, कुछ व्यक्तिगत कारणों के चलते परिवार को स्कूल में प्रवेश को रद्द करना पड़ा। जब भरी हुई फीस की वापसी की मांग की गई, तो स्कूल ने इसे वापस करने से इन्कार कर दिया। इस मामले में स्कूल के खिलाफ अदालत के आदेश के बाद काशिमिरा पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।
आसिस मनमोहन दत्ता ने अपनी पोती अद्रीना दत्ता के लिए 2023-24 के शैक्षणिक वर्ष के लिए सिंगापुर इंटरनेशनल स्कूल में ऑनलाइन माध्यम से 10,24,400 रुपये जमा किए थे। हालांकि, बाद में उनकी पोती अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए अपनी मां के पास चली गई, जिसके कारण दत्ता ने काशीमीरा में उसका प्रवेश रद्द कर दिया। इसके बाद, स्कूल के नियमों के अनुसार, उन्होंने जमा की गई राशि में से 5-10% काटकर शेष राशि की वापसी की मांग की। लेकिन स्कूल प्रशासन ने पैसे वापस करने से इनकार कर दिया। इसके चलते दत्ता ने अदालत का रुख किया। अदालत ने पुलिस को स्कूल के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया। इस आदेश के आधार पर Singapore International School के प्रिंसिपल और सलोनी मोदी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।