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नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार में कोर्ट ने दो लोगों को सुनाई सजा

मीरा रोड़: ठाणे कोर्ट ने नाबालिक के साथ बलात्कार करने वाले सीनियर सिटीजन को ५ साल की सज़ा सुनाई है और ५ हज़ार रुपया जुर्माना भी लगाया है। वहीँ उसके ३२ वर्षीय साथी को ८ महीने की सज़ा सुनाई है।

अपराधी ने नाबालिग लड़की के साथ किए गए दुराचार के आरोप में कोर्ट द्वारा सुनवाई की गई। न्यायाधीश डी.एस. देशमुख ने आरोपी को दोषी पाया और उसे एक कठोर सजा सुनाई। आरोपी को 05 साल के कठोर कारावास, 5000 रुपये का जुर्माना, और जुर्माना न भरने पर 01 महीने अतिरिक्त साधारित कारावास की सजा दी गई है। इसके साथ ही, उसके साथी जेनेविया अनिल मथाइस उम्र 32 साल को 08 महीने तक का साधारित कारावास और 5000 रुपये का अर्थदण्ड की भी सज़ा सुनाई गई है।

उक्त मामले की जांच वर्तमान में नयानगर पुलिस स्टेशन में नियुक्त पुलिस निरीक्षक कैलास बर्वे द्वारा की गई है और उक्त मामले की सुनवाई के दौरान लोक अभियोजक अधिवक्ता संध्या म्हात्रे और अधिवक्ता विवेक कडू ने कार्यवाही पर नजर रखी। पुलिस अधिकारियों ने समय-समय पर मार्गदर्शन प्रदान करते हुए मामले की गहराईयों तक जांच की है और न्यायप्रणाली के माध्यम से इस घटना के भुक्तभोगी को न्याय मिला है। इस सजा से साफ होता है कि समाज और कानून ने इस घटना को गंभीरता से लिया है और अपराधियों को सख्त सजा दिलाने में एक अहम भूमिका निभाई है।

क्या है मामला

मीरा-भाईंदर, वसई विरार पुलिस कमिश्नरेट नयानगर पुलिस स्टेशन क्राइम रजि. नं. 419/2019, IPC की धारा 376, 354ए, पॉक्सो एक्ट की धारा 8, 12 आरोपियों डेनिस थॉमस लुईस उम्र 63 वर्ष निवासी बिल्डिंग नंबर रामदेव पार्क मीरारोड ईस्ट और जेनेविया अनिल मथाइस उम्र 32 साल को दिसंबर २०१९ में गिरफ्तार किया था।

२८ फ़रवरी को उक्त प्रकरण की सुनवाई के दौरान मा. न्यायाधीश डी. एस. देशमुख ने आरोपी लुइस को दोषी पाया और उसे 05 साल के कठोर कारावास और 5000/रु जुर्माना और भुगतान न करने पर 01 महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई। वहीँ मथाइस को 08 माह का साधारण कारावास एवं 5000 रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई है।

प्रकाश गायकवाड, पुलिस उपायुक्त, ज़ोन 01, राजेंद्र मोकाशी सहायक पुलिस आयुक्त, नवघर डिवीजन, विलास सुपे, वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक, ने उक्त मामला लंबित रहने के दौरान समय-समय पर मार्गदर्शन प्रदान किया।

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